Bokaro: Coal is being loaded into railway racks by disregarding rules.
* कोयले को तोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टर ने लगा रखा है चलंत क्रशर मशीन
बोकारो :
बोकारो रेलवे माल गोदाम में रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हर दिन ट्रांसपोर्टर रैक से कोयला राज्य के बाहर पावर प्लांट में भेजा जा रहा है. माल गोदाम में दो ट्रांसपोर्ट कंपनीकोयले की लोडिंग का काम करती है.जिनके पास चार रैक में लोड किए जाने वाले कोयले को स्टॉक करने का परमिशन रेलवे की ओर से दिया गया है. परंतु ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल गोदाम के पास कोयले का पहाड़ बना रखा है. जिससे एन. एच 23 से गुजरने वाले स्थानीय लोगों एवं अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इलाके में कोयले के खनन का काम चल रहा हो. हालत ऐसी हो चली है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कोयले का पहाड़ एन. एच.23 सड़क पर आने लगा है.
वहीं दूसरी तरफ कंपनी का कोयला बोकारो राधा गांव रेलवे लाइन के करीब तक आ गया है. वहीं रेलवे की ओर से दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनी को कोयले से अधिक भंडारण को लेकर करीब एक करोड रुपए तक एक वर्ष में फाइन के तौर पर वसूला गया है. इसके बावजूद उक्त दोनों कंपनियों ने अपने लोडिंग के चक्कर में नियमों को दरकिनार करते हुए रात दिन कोयले ढुलाई में लगी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार माल गोदाम में सिर्फ कोयला खदानों से कोयला को लाकर उसे रेक में लोडिंग कर भेजने की परमिशन रेलवे ने ट्रांसपोर्टर कंपनियों को दे रखी है. परंतु कंपनियों ने अपने-अपने कोयला के स्टॉक स्तर पर चलंत क्रशर मशीन भी लगा रखा है. ताकि कोयले के बड़े-बड़े टुकड़ों के साथ कोयल जैसे दिखने वाली पत्थर को उसे मशीन में पीसकर छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जा सके.
वही ट्रांसपोर्टर कंपनियों ने ट्रक और हाईवे से आने वाले कोयले को वजन करने के लिए वेटिंग मशीन भी लगा रखा है. जबकि नियमानुसार दो मशीन का उपयोग नहीं करना था. इसके बावजूद भी दोनों मशीन माल गोदाम एरिया में काम कर रही है. वही कोयले की ढुलाई और कोयले की क्रशिंग से रेलवे माल गोदाम एरिया की सूरत इन दिनों काफी खस्ता है. हालांकि इस कोयले की ढूलाई से रेलवे को राजस्व प्राप्त हो रहा है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर सिर्फ कोयले की धूल ही धूल नजर आती है. सड़क पर बाइक और साइकिल से चलने वाले लोग काफी परेशान हो जाते हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
आद्रा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विकास कुमार ने कहा कि ट्रांसपोर्टर कंपनियों को माल गोदाम एरिया में क्रशर मशीन एवं वेटिंग मशीन नहीं लगाना है. यदि ऐसा हुआ है तो विभाग की ओर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी. स्टॉक से अधिक कोयले के मामले की भी जांच होगी. माल गोदाम में दो साइडिंग है. जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि कहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है.