बोकारो मे तंबाकू बिक्री और प्रचार पर सख्ती, हर थाना चलाएगा पांच अभियान

कोटपा एक्ट (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उल्लंघन पर पुलिस अधीक्षक, बोकारो का सख्त कार्रवाई का निर्देश

बोकारो : कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। 22 अगस्त 2026 को कार्यालय सभागार में हुई बैठक में जिला पुलिस व प्रशासन के नोडल अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टर और सभी थानों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों से संबंधित विज्ञापन या प्रचार सामग्री मिलने पर उसे जब्त कर कार्रवाई करने को कहा गया है।

पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इन अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन एवं प्रचार तथा कोटपा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक थाना नोडल अधिकारी को महीने में कम से कम पांच अभियान चलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।